Big Breaking: भीषण गर्मी के कारण स्कूलों का टाइम बदला…

पटना के सभी स्कूलों में सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोले जाएंगे. हालांकि अभी जिलाधिकारी की ओर से आदेश जारी नहीं किया गया है. जानकारी के अनुसार पटना जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार की शाम तक आदेश जारी कर दिया जाएगा. यह फैसला भीषण गर्मी और लू के चलते लिया गया है.

बिहार इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. तेज धूप और लू चलने के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है. भीषण गर्मी से बचाव के लिए आपदा विभाग ने अलर्ट जारी किया है. अपदा विभाग ने सभी डीएम को जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है.

इसी बीच राजधानी पटना के स्कूलों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. पटना में स्कूलों के खुलने और बंद करने के समय में बदलाव किया गया है. अब पटना के सभी स्कूलों में सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोले जाएंगे.

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हालांकि अभी जिलाधिकारी की ओर से आदेश जारी नहीं किया गया है. जानकारी के अनुसार पटना जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार की शाम तक आदेश जारी कर दिया जाएगा. यह फैसला भीषण गर्मी और लू के चलते लिया गया है.

अपदा विभाग ने जारी किया अलर्ट…बता दें कि बिहार में तापमान बढ़ते के साथ ही सभी जिलाधिकारियों को सतर्कता बरतने के साथ आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये है.

अपदा विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर पियाऊ, पेजयल की व्यवस्था, लू से बीमार हुए लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था, कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था, लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सहित कई निर्देश दिया गया है.

उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को गर्मी से बचाव के लिए विद्यालय सुबह की पाली में ही संचालित. इसके लिए संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा कर निर्णय लिया जाना चाहिए.

बिहार के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार…सूत्रों का कहना है कि स्कूल खोलने और बंद करने का नया टाइम टेबल सभी स्कलों पर लागू होगा. जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल बदले हुए समय के साथ ओपन होंगे.

सभी स्कूलों पर एक ही समय सारणी लागू होगी. बता दें कि बिहार के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. प्रदेश में लू जैसे हालात पैदा हो गये हैं.

दोपहर बाद स्थिति और भी खराब हो जाती है. इसे देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला लिया है. यह आदेश सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा.