BREAKING:- नियोजित शिक्षक तीन साल तक के लिए ले सकते हैं अवकाश,

उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नियोजित Teacher और पुस्तकालयाध्यक्ष 3 साल तक अवैतनिक अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। हालांकि, न्यूनतम सेवा तीन वर्ष पूरा करने के बाद ही यह अवकाश मिलेगा। प्रधान अध्यापक भी अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। अवकाश की इस अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। बीएड (बेचलर ऑफ एजुकेशन) पूरा करने के लिए यह अवकाश नहीं मिलेगा। पूरे सेवाकाल में अध्ययन अवकाश एक बार लिया जा सकता है।

Bihar के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली 2020 में अध्ययन अवकाश के संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया। अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के क्रम में संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि इसके कारण छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित नहीं होगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों का ज्ञानवर्द्धन करना है।

बी ए ड के लिए अवकाश नहीं

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{माध्यमिक शिक्षक जिस विषय के शिक्षक हों, उससे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के लिए मिल सकता है अवकाश{उच्च माध्यमिक शिक्षक जिस विषय के शिक्षक हों, उससे संबंधित विषय में उन्हें यदि पीएचडी करनी हो{माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक द्वारा स्नातकोत्तर या एमएड{पुस्तकालयाध्यक्ष को एमलीब या स्नातकोत्तर के लिए {बीएड करने के लिए यह अवकाश नहीं मिलेगा।