वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अभी भी दो दिन का समय है. आप 31 मार्च 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल कर लें. जानकारों के मुताबिक 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है.
Income Tax Return: वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा है तो अभी भी दो दिन का समय है. आप 31 मार्च 2022 से पहले आयकर रिटर्न (IT Returns) दाखिल कर लें.
जानकारों के मुताबिक, 2021-22 के लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. 31 मार्च, 2022 के बाद, 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा. वहीं, वित्त विधेयक 2022 के नये प्रावधानों के मुताबिक, टैक्स रिटर्न को अपडेट करने पर 25 फीसदी की अतिरिक्त राशि देनी होगी.
जाहिर है मार्च महीना खत्म होने वाला है, 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है. ऐसे में आज हम आपको आईटी रिटर्न से जुड़ी कई जानकारियों से अपडेट कर रहे हैं. अगर टैक्स कट जाने के बाद भी आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है.
आप आसानी से अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. और इसे वापस भी हासिल कर सकते हैं. कभी-कभी देखने में ये भी आता है कि, सैलरी टैक्सेबल नहीं होने फिर भी कुछ लोगों का टीडीएस कट जाता है. या जितना इनकम है उससे ज्यादा टैक्स काट लिया जाता है. ऐसे में अब अपनी कटी हुई सैलरी आसानी से वापस पा सकते हैं.
टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा काट लिया गया हो टीडीएस…आप किसी कंपनी में काम करते है और कंपनी की ओर से आपकी सैलरी से ज्यादा टीडीएस (TDS) काट लिया गया हो, तो आप आईटी रिटर्न (Income Tax Return) भरकर अपनी कटी हुई सैलरी दोबारा पा सकते हैं.
दरअसल, ऐसी सूरत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी सैलरी और उसपर कटा टोटल टैक्स चेक करेगा, और अगर इसमें मिसमैच होता है को आईटी डिपार्टमेंट आपकी काटी गई सैलरी को वापस कर देगा.
एफडी पर टीडीएस कट जाए तो भी वापस होगा फंड…आपकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, इसके बाद भी अगर आपके जमा एफडी पर बैंक टीडीएस काट लेता है तो ये कटा हुआ टीडीएस आपको वापस मिल सकता है. जी हां, अगर ऐसे होता है तो आप अपने रकम को वापस ले सकते हैं. इसे आप दो तरीकों से वापस ले सकते हैं.
कैसे वापस लें कटा हुआ टीडीएस…आपकी सैलरी से टीडीएस ज्यादा काट लिया गया हो तो इसे दो तरीकों से वापस हासिल किया जा सकता है. पहला तो, आप अपने आईटी रिटर्न में इस बात का जिक्र कर दें. जिसके बाद आईटी डिपार्टमेंट इसपर संज्ञान लेगा.
अगर ये नहीं करते हैं तो दूसरे तरीके से भी आप ये काम कर सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म 15G भरना होगा. इसके बाद फार्म को बैंक में जमा कर देना होगा. ऐसे में आपका कटा हुए टीडीएस वापस आपके खाते में आ जाएगा.
ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस…इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए विभाग की नई वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर क्लिक करें. अपना यूजर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करें.
जो पेज खुलेगा उसमें आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट कर लें. इसके बाद आप View File Returns पर क्लिक करें. स्क्रीन पर आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स आ जाएगी, जिसे सिलेक्ट करने के बाद आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा.