BIG BREAKING:पटना उच्च न्यायालय का आदेश,अब उम्र के आधार पर किसी भी बलात्कारी को जमानत नहीं,होगी सीधे जेल.।
पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को PASCO अधिनियम के तहत बनाए गए अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार कर दिया और कम से कम 6 महीने जेल में रहने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकल पीठ ने उम्र के आधार पर आरोपी को जमानत देने के अनुरोध को खारिज करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही आरोपी को कम से कम 6 महीने जेल में रहने का आदेश दिया।
बलात्कार की घटना बांका जिले की है। 9 दिसंबर 2019 को महिला थाने में कांड संख्या 60/2019 दर्ज की गई, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि 9 दिसंबर 2019 को गांव के दो आरोपियों ने उसे ईंट भट्ठे पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। वह पहले से ही दोनों लड़कों को जानती थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी के नाबालिग होने के कारण उन्हें निचली अदालत से जमानत मिल गई।