पटना. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश नया फरमान जारी

मतदाताओं की शिकायतों के आधार पर मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर कोई बूथ नहीं हो. इसकी भी जांच करा ली जाये कि किसी भी मतदाता को वोट देने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े. अगर किसी वार्ड में बूथ का भवन जर्जर हो, तो उसकी भी जांच कर किसी नये सरकारी भवन में बूथ बने, नहीं तो चलंत बूथ का गठन किया जा सके.

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर बूथों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की.

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आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची के अपडेशन में इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि कोई भी योग्य मतदाता वोट देने से वंचित नहीं हो. आयोग ने जिलाधिकारियों को कहा कि निर्धारित समय पर मतदाता सूची की तैयारी और बूथों के गठन का काम पूरा कर लिया जाये.

संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए जिलों को उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर की भी समीक्षा की गयी. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को किया जाना निर्धारित है.

आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया के दौरान दिशा-निर्देशों के पालन किये जाने का भी निर्देश दिया.

जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा गया कि वे अपने स्तर से इसकी जांच करा लें. बैठक में आयोग ने अप्रैल-मई में पंचायत आम चुनाव की संभावना को लेकर सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया गया.

source:-pharbhat khabr