मधेपुरा: जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सामाजिक अंकेक्षण होगा। सामाजिक अंकेक्षण पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन कर किया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
मालूम हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत लाभुकों को प्रत्येक वर्ष तीन किस्त में छह हजार रुपये दिए जाते हैं। जिले में 237840 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। 121448 किसानों के आवेदन अभी तक लंबित हैं। 359288 किसानों ने दिए हैं आवेदन जिले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 359288 किसानों ने आवेदन दिए हैं। इसमे से 237840 किसानों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। 121448 किसानों के आवेदन अभी तक लंबित है। लंबित आवेदनों की जांच के क्रम में कृषि समन्वयक के स्तर से 63731 किसानों के आवेदन को रद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सीओ के स्तर से 50231 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। अपर समाहर्ता ने भी 1035 आवेदन रद किया है। रद हुए आवेदनों के बारे में कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि आवेदन अस्वीकृत होने की मुख्य वजह आवेदक के नाम से जमीन नही होना या परिवार में एक सदस्य से अधिक का लाभ लेना है। इसके अलावा परिवार में 10 हजार से अधिक का आय प्रतिमाह होना है। इन्हीं वजहों से आवेदन करने वाले किसानों आवेदन अस्वीकृत किया गया है।
ग्राम सभा बुलाकर होगा सामाजिक अंकेक्षण केंद सरकार के निर्देश के आलोक में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सामाजिक अंकेक्षण होना है। इसके तहत पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ग्रामसभा बुलाकर पंचायत में योजना का लाभ ले रहे लाभुकों की सूची को प्रदर्शित करना है। सूची प्रदर्शित करने के क्रम में किसी लाभार्थी के प्रति कोई शिकायत या आरोप दर्ज होने पर उस लाभार्थी को उस योजना के लाभ से वंचित किया जाएगा। इसके अलावा जिन योग्य किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे किसानों को चिह्नित कर इस योजना से जोड़ा जाएगा।
इन लाभुकों को मिलेगा लाभ – आवेदक का स्वयं के नाम से कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है – परिवार में कोई एक ही सदस्य लाभ ले सकता है
परिवार की मासिक आय 10 हजार से अधिक न हो
– लाभार्थी किसी सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त होकर पेंशन भोगी न हो
कोट पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रत्येक पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण होना है। इसके लिए पंचायत स्तर पर ग्रामसभा बुलानी है। ग्रामसभा में सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी किसानों की सूची को प्रदर्शित किया जाएगा। ग्रामसभा के दौरान सूची में किसी किसानों के संदर्भ में कोई आपत्ति सामने आने पर उस किसान को इस योजना से वंचित होना पड़ेगा।
राजन बालन, डीएओ, मधेपुरा