Big Breaking :स्कूल खुलने के बाद इन आदेशों का पालन करना है जरूरी,  मुख्य सचिव ने जारी किया गाइडलाइन..

School Opening In Jharkhand Update रांची : राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वरा लिये गये फैसलों के बाबत सोमवार को गृह विभाग द्वारा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से एसओपी जारी की गयी है. एसओपी के अनुसार रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा, बोकारो में विद्यालय में कक्षा नौ और इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी.

उक्त जिलों में कक्षा नौ और इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी है. यहां के नीचे की कक्षा में पूर्व की तरह ऑनलाइन क्लास संचालित होंगे. परीक्षा भी नीचे की कक्षा में ऑनलाइन मोड पर ही होंगे. स्कूलों और संस्थानों में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. कक्षा में शिक्षक व छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

जिला प्रशासन को समय-समय पर कोविड -19 टेस्ट कराने के निर्देश भी दिये गये हैं. शेष 17 जिलों में विद्यालय में कक्षा एक और इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी है. इन जिलों में कक्षा एक व इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी. इन जिलों में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है. वहीं, उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आइटीआइ के खोलने की अनुमति दी गयी है.

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वहीं, जिन जिलों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गयी है, यदि उनके यहां हॉस्टल हैं तो उसे भी खोले जा सकेंगे. कोचिंग के बाबत भी समान निर्देश दिये गये हैं. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रहेगी. छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास वैकल्पिक होगा. लेकिन, छात्रों व शिक्षकों को टीके का डबल डोज अनिवार्य होगा. एसओपी के अनुसार, भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है. विद्यालय में अनुमान्य कक्षा में तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आइटीआइ में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति है.

एसओपी में जारी इन निर्देशों का पालन करना होगा जरूरी

सभी जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोले जायेंगे, बिना दर्शक के खेलकूद की होगी अनुमति.

खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा, बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50% क्षमता , जो कम हो, का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा.

सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी

सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.

रेस्त्रां, बार, सिनेमा हॉल, दुकान एवं शॉपिंग माल में क्षमता का 50% से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे.

12. सभी दुकान ( रेस्त्रां, बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप को छोड़कर) अधिकतम रात आठ बजे तक ही खुलेंगे.

मेला, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे.

सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है.

आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत दंड का प्रावधान भी लागू होगा.