बिहार में ग्राम न्यायालयों और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 72 करोड़ आवंटित, जानिए कितना मिलेगा…

राज्य ब्यूरो, पटना : शासन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम न्यायालयों के प्रतिनिधियों को बकाया भत्तों के भुगतान के लिये 72 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पहल से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख, सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, उप मुखिया, सदस्य और ग्राम न्यायालय के सरपंच, उप सरपंच और में सुविधा होगी. पंच के निश्चित (मासिक) भत्ते का भुगतान।

कुल 72 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है. इस राशि में से 15 दिसंबर 2021 तक के बकाया मासिक भत्ते का जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

बिहार सरकार सीधे बैंक खातों में भेजेगी राशि

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इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए एक करोड़ 37 लाख साठ हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। पंचायत समिति के मुखिया और उप प्रमुखों और सदस्यों के लिए छह करोड़ 94 लाख 40 हजार रुपये की राशि दी गई है. 32 करोड़ का भुगतान प्रधान/उप प्रमुख एवं वार्ड सदस्य भत्ता के रूप में किया जायेगा। इसी प्रकार ग्राम न्यायालय के सरपंच/उ0प्र0 सरपंच एवं पंचों के बैंक खातों में 32 करोड़ रुपये भेजे जायेंगे।

जानिए खाते में हर महीने कितने पैसे आएंगे

गौरतलब है कि बिहार सरकार हर महीने विकास के मकसद से पैसा भेजती है. इसके तहत जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 10,000 रुपये, प्रमुख को 10,000 रुपये, उप प्रमुख को 5,000 रुपये, मुखिया को 2,500 रुपये, उप मुखिया को 1,200 रुपये, सरपंच को 2,500 रुपये, उप सरपंच को 1,200 रुपये, जिला परिषद सदस्य को सरकार भत्ता देती है। रु. बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जारी राशि से 15 दिसंबर 2021 तक के बकाया मासिक भत्ते का भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं.