बिहार पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए आखिरी मौका,कही आप छूट ना जाए…

Bihar Panchayat Chunav 2021: Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार में मार्च और मई के बीच होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत के लिए सोमवार को मतदाता बनने की अंतिम तिथि है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने 1 फरवरी तक आवेदन लेने की तिथि निर्धारित की है। आवेदक को नाम जोड़ने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र ‘डी’ भरना है। जनवरी 2021 में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए प्रमाण देना होगा। आयोग ने कहा है कि जन्मतिथि और पते से संबंधित प्रमाण पत्र को नाम संलग्न करने के लिए प्रपत्र ‘डी’ के साथ संलग्न करना होगा। इसमें आठ प्रकार के प्रमाण पत्रों में एक प्रमाण देना होता है।

पहचान और पते के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-दो पासपोर्ट फोटो, पहचान पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल मार्कशीट आदि)। पते का प्रमाण (राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल आदि) देना होगा। एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकता है।

  ईवीएम का उपयोग पहली बार पंचायत चुनाव में किया जाएगा-बिहार पंचायत चुनावों में पहली बार ईवीएम के उपयोग को प्रशस्त किया गया है। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर बिहार राज्य चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद, अब चुनाव के लिए एक विशेष प्रकार के बहु-पोस्ट ईवीएम की खरीद शुरू करने के लिए तैयार है। ऐसे ईवीएम वर्तमान में बिहार सरकार या बिहार राज्य चुनाव आयोग के पास नहीं हैं।

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एक मशीन द्वारा सभी छह पदों के लिए मतदान

इस ईवीएम के माध्यम से मतदाता एक ही मशीन से पंचायत स्तर के चुनाव के छह पदों के लिए मतदान कर सकेंगे। पंचायत चुनावों में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पंच और सरपंच के पदों के लिए भी मतदान होता है। हर मतदाता को इन छह पदों के लिए मतदान करने का अवसर दिया जाता है।