मुजफ्फरपुर : बेला स्थित अंशुल स्नैक्स एंड विवरेज प्रालि. में हुए बायलर विस्फोट मामले में संचालक पर श्रम विभाग की कार्रवाई होनी तय है। फैक्ट्री संचालक ने घटना के बाद भी इसकी सूचना उप श्रमायुक्त को नहीं दी।
श्रम अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए उप श्रमायुक्त ने फैक्ट्री के दखलदार विकास मोदी एवं श्वेता मोदी को बुधवार शाम पांच बजे तक अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया है। इसके बाद विभाग जुर्माने की कार्रवाई करेगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर संपत्ति को नीलाम करने की कवायद शुरू की जाएगी।
दोनों दखलदार को ईमेल पर भी इसकी सूचना दी गई है। उप श्रमायुक्त अरुण कुमार ने कहा कि फैक्ट्री संचालक को बुधवार शाम तक हादसे के संबंध में पक्ष रखना है। उसके बाद मृत मजदूरों के स्वजन को मुआवजा देने संबंधी आदेश दिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर फैक्ट्री संचालक की संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मजदूरों के उम्र व मानदेय के आधार पर तय होगा मुआवजा
स्वजन के लिए मुआवजे की राशि का निर्धारण मृत मजदूरों की उम्र एवं मानदेय के आधार पर होगा। जिन मृत मजदूरों की उम्र कम होगी उनको मुआवजा अधिक मिलेगा। अधिक मानदेय वाले मृत मजदूरों का मुआवजा भी ज्यादा होगा। मुजफ्फरपुर एवं बेतिया के श्रम अधीक्षक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। दो दिनों के अंदर मृतक के स्वजन की पूरी सूचना प्रपत्र-जी में देने का कहा गया है।
छह मजदूरों के स्वजन को मुआवजा देने की मांगी जानकारी
श्रम विभाग को अब तक हादसे में मरे छह मजदूरों का ब्योरा ही मिला है। इसके आधार पर मृतकों के स्वजन को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी गई है।
मृतकों की उम्र 20 से 46 के बीच
आधार कार्ड पर अंकित जन्म तिथि के अनुसार, बायलर फटने से मरने वाले मजदूरों की उम्र 20 से 46 वर्ष के बीच है। एक मृतक संदीप कुमार के उम्र की जानकारी नहीं मिल सकी है।
मजदूर का नाम—– पता
– मेयान सहनी(46) : धोबहा, पं. चंपारण
ओम प्रकाश राय(35) : धोबहा,पं. चंपारण
विनोद राय (36): सलहा, मुशहरी
अमरनाथ साह (31) : गजपट्टी, सकरा
अजीत कुमार (20) : जमहरुआ, कुढऩी
संदीप कुमार : छपरा मेघ, मुशहरी