पटना: केंद्र द्वारा जारी कोरोना की नई गाइड लाइन में राज्य के नागरिकों को कुछ और राहत मिलेगी। सिनेमा हॉल सीट की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक सीट करने में सक्षम होगा। अब राज्य के भीतर और देश के अन्य हिस्सों में माल और आम लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राज्य सरकार ने 27 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य में जारी किए गए नए दिशानिर्देशों को लागू करने का आदेश दिया है। इस अवधि के दौरान भी मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। सामाजिक दूरी सहित बचाव के अन्य उपायों को पहले की तरह लिया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आमिर शांतिानी ने शुक्रवार को कहा कि नई गाइडलाइन 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
छोटा होगा कंटेंमेंट जोन का दायरा
नई गाइडलाइन का कंटेंट जोन पर भी असर पड़ेगा। इसका दायरा छोटा होगा। स्थानीय प्रशासन संक्रमण के दायरे को तय करेगा। सिनेमा हॉल में पहले से ज्यादा दर्शक बैठ सकेंगे। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एसओपी द्वारा तय किया जाएगा। वर्तमान में स्विमिंग पूल की सुविधाएं केवल खिलाड़ियों के लिए प्रदान की जाती हैं। यह सुविधा आम लोगों के लिए किस हद तक उपलब्ध है, केंद्र सरकार एक अलग आदेश जारी करेगी।
पहले से अधिक सावधान रहने के निर्देश दिए
सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक समारोहों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या भी पहले से बढ़ जाएगी। संख्या निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। दिशानिर्देश में 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है।