बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले में सजायाफ्ता, लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल, इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से एक पूरक हलफनामा दायर किया गया था और अदालत ने सीबीआई को कॉपी सौंपने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। सीबीआई एक सप्ताह के बाद पूरक हलफनामे पर जवाब दाखिल करेगी।
अब 5 फरवरी को जमानत पर सुनवाई
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले में सजायाफ्ता, लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल, इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से एक पूरक हलफनामा दायर किया गया था और अदालत ने सीबीआई को कॉपी सौंपने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। सीबीआई एक सप्ताह के बाद पूरक हलफनामे पर जवाब दाखिल करेगी। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने लालू प्रसाद के पूरक हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का समय मांगा। कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।
चार मामलों में सजा मिली है
उन्होंने चारा घोटाले के चार मामलों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की है जिसमें लालू प्रसाद को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया है। इसमें हाई कोर्ट ने उन्हें तीन मामलों में जमानत दी है। उन्हें केवल दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत नहीं दी गई है।
लालू 2017 से जेल में हैं
बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर, 2017 से चारा घोटाला मामले में जेल में हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें सजा सुनाई है। उन्हें देवघर और चाईबासा से संबंधित तीन मामलों में जमानत दी गई है। लालू प्रसाद को चाईबासा के दो मामलों में जमानत दी गई है।