बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. विवाह समारोहों और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच-गाना (जुलूस) और डीजे की अनुमति नहीं है। शादी की सूचना स्थानीय थाने को तीन दिन पहले देनी होगी। 22 नवंबर को खत्म हो रहे अनलॉक-8 से पहले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नई गाइडलाइन जारी की गई। अनलॉक-9 23 से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
कोरोना से बचाव के उपायों के साथ दुकानें और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे। गाइडलाइन के तहत सभी को दुकान आदि में मास्क पहनना होगा. काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करना होगा. केवल टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही काम पर रखा जा सकता है।
गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान, स्कूल (कक्षा I से XII तक) सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आंगनबाडी केंद्र और स्कूल (प्री-स्कूल) भी खोले जा सकते हैं। सभी प्रकार की परीक्षाएं मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जाएंगी। क्योंकि संस्थान भी सामान्य रूप से खुल सकते हैं।
आयोजनों के लिए ली जाने वाली अनुमति
जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होंगे। वहीं, सभी धार्मिक स्थल भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्तरां और भोजनालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामान्य रूप से संचालित होंगे।