Action In Education Department : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने शुरू की जांच, 100 शिक्षकों व कर्मियों को भुगतान का मामला…

Action In Education Department : सीबीआई ने भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के 100 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के भुगतान और सेवा पुस्तिका की जांच शुरू कर दी है. बीएनएमयू के एसएनएसआरकेएस के 51, आरएम कॉलेज सहरसा के 5, पीएस कॉलेज मधेपुरा के 37 और कॉमर्स कॉलेज मधेपुरा के 23 की जांच चल रही है.

बताया जा रहा है कि दो सदस्यीय टीम में से एक सदस्य की मधेपुरा के दो कॉलेजों में और एक सदस्य की सहरसा के दो कॉलेजों में जांच चल रही है. एसएनएसआरकेएस कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एक सदस्य द्वारा 51 शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों के भुगतान व उपस्थिति की जांच की जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच की जा रही है. वहीं आरएम कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार खान ने बताया कि टीम कॉलेज पहुंच चुकी है. पांच शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ का मामला है। उन्होंने बताया कि संबद्ध कॉलेज के चौथे चरण से जुड़ा मामला है. इसमें सभी दस्तावेज सीबीआई की टीम को उपलब्ध कराए गए।

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हालांकि टीम ने दो कमरों की मांग की थी। उसे दो कमरे भी दिखाए गए हैं। ज्ञात हो कि बिहार में चौथे चरण में शामिल 1200 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के भुगतान से जुड़ा मामला है. शहर के दो नवनियुक्त महाविद्यालयों में शिक्षकों व कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है.

बहाल कर्मियों की सर्विस बुक के सत्यापन व भुगतान की जांच की जा रही है। एसबी सिन्हा आयोग का गठन वर्ष 2012-13 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नव निगमित कॉलेजों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन और बकाया भुगतान के लिए किया गया था।

आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हुए शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बकाया सहित वेतन देने पर सहमति जताई, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भुगतान करने का निर्देश दिया. इस निर्देश के आलोक में दोनों नवनियुक्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन दिया गया।

इस बीच माधवनगर के एक शिक्षक ने बकाया भुगतान को लेकर याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह एसबी सिंघा आयोग द्वारा समर्पित जांच रिपोर्ट में शामिल शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियमितिकरण की जांच करे.

इस निर्देश का पालन करते हुए सीबीआई ने अब ऐसे नवनियुक्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अनुशंसा की है, जिन्हें एस.बी. सिंघा आयोग द्वारा वेतन और बकाया दिया जाना चाहिए। वैसे कर्मियों की जांच शुरू कर दी गई है। सेवा नियमितीकरण की जांच के बाद ऐसे प्रोफेसरों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

नियम को दरकिनार कर इस सेवा का लाभ लेने वाले कर्मचारियों और प्रोफेसरों को दंडित किया जा सकता है. विश्वविद्यालय ने 1986 से बिना वेतन के काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन आदि सहित बकाया का भुगतान उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ही किया। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच सीबीआई को सौंपकर इसे गंभीर बना दिया है.