Private School News : बिहार के सभी निजी स्कूलों को अब मान्यता प्राप्त करने से पहले ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. निजी स्कूल ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। निजी स्कूल राज्य सरकार से एनओसी लेने के बाद ही संबंधित बोर्ड यानी सीबीएसई या सीआईएससीई से मान्यता प्राप्त कर सकेंगे।
अब तक निजी स्कूल राज्य सरकार के पास सीधे एनओसी के लिए आवेदन करते थे। राज्य सरकार से एनओसी मिलने के बाद स्कूलों को सीबीएसई या सीआईएससीई से मान्यता मिलती थी, लेकिन अब किसी भी स्कूल को चलाने के लिए ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
नए स्कूल के अलावा प्रदेश भर में चल रहे सभी निजी स्कूलों का ई-संबंधन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने ई-संबंधन पोर्टल खोला है। सभी स्कूलों को इस साल के अंत तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है। ज्ञात हो कि राज्य भर में ग्यारह हजार से अधिक निजी स्कूल हैं। जिन स्कूलों को राज्य सरकार से एनओसी मिली है और सीबीएसई या सीआईएससीई द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन्हें भी ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
स्कूल की हर जानकारी होगी ई-संबंधन
प्रदेश भर में कितने निजी स्कूल खुले, कितनी कक्षाएं स्कूलवार चल रही हैं, कितनी सीटें हैं, शिक्षकों की संख्या कितनी है… ये सारी जानकारी अब ई-संबंधन पोर्टल पर होगी. इससे हर स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने में भी मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि अब गली में स्कूल खोलने से पहले ई-संबंधन पोर्टल पर जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही हर स्कूल को अपनी सारी जानकारी ई-संबंधन में देना अनिवार्य होगा।
निजी स्कूल और बाल कल्याण संघ के अध्यक्ष शमैल अहमद ने कहा, “सभी स्कूलों को ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। लेकिन ई-संबंधन पोर्टल की प्रक्रिया काफी कठिन है। मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को दिसंबर तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश जारी किए हैं।