नई दिल्ली। नौकरी से निकाले गए पायलटों को बहाल करने, बकाया राशि व भत्ता देने के एकल पीठ के फैसले को एयर इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने एयर इंडिया की तरफ से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
एयर इंडिया ने एक जून को दिए एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने 2020 में 40 पायलटों को नौकरी से निकालने के एयर इंडिया के फैसले को रद कर दिया था। साथ ही कर्मचारियों की बकाया राशि व भत्ता देने का भी निर्देश दिया था। वहीं, एयर इंडिया ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं त्यागपत्र दिया था और इसी के आधार पर 40 से अधिक पायलटों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इतना ही नहीं, एयर इंडिया पहले से ही करीब 30 हजार करोड़ रुपये के कर्ज से जूझ रही है, लेकिन एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला दिया था।
Source-jagran