बिहार अनलॉक -5 दिशानिर्देश: जानिए अनलॉक के नियम…

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार अनलॉक 5 गाइडलाइन: कोरोना का मामला काबू में आने के बाद राज्य सरकार ने अनलॉक-5 में कई बड़ी छूट दी है. स्कूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल 7 अगस्त से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। बच्चे एक दिन शिक्षण संस्थानों में आएंगे। सात अगस्त से नौवीं से दसवीं कक्षा तक 16 अगस्त से कक्षा पहली से आठवीं तक स्कूल खुलेंगे।

कक्षा 10वीं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे। शॉपिंग मॉल भी एक दिन के अंतराल पर शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल भी शाम 7 बजे तक ही शो दिखा सकेंगे।

अब तक जो दुकानें एक दिन के बीच में खुलती थीं, वे अब साप्ताहिक बंद के साथ रोजाना शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। ऑटो-बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू सहित शेष नियम पूर्व की भांति प्रभावी रहेंगे। नया आदेश 7 से 25 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इसके बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस वार्ता कर अनलॉक-5 के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी.

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कोविड की वैक्सीन लेने वाले ही काम कर पाएंगे

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन ले ली है, उन्हें ही दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने दिया जाएगा. पुलिस स्तर पर इसकी जांच की जाएगी। दुकानदारों व प्रतिष्ठानों को टीकाकरण की जानकारी के साथ अपने नजदीकी थाने में कार्यरत कर्मियों की सूची भी देनी होगी। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों में वही शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत रहेंगे, जिन्होंने कोरोना का टीका लगाया है। कोचिंग संस्थानों को कार्यरत कर्मियों की सूची भी नजदीकी पुलिस स्टेशन को देनी होगी।

सार्वजनिक आयोजनों पर रोक

नई गाइडलाइन में भी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड के अलावा सरकारी और निजी कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाई गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन को लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी संस्थानों को अनिवार्य रूप से मास्क, सैनिटाइजर और दो गज की दूरी का पालन करना होगा। कोविड प्रोटोकॉल को बढ़ावा देने के साथ ही जिला प्रशासन को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

7 से 25 अगस्त तक प्रभावी रहेगा अनलॉक-5, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

स्कूल, कोचिंग और सिनेमा हॉल में 50% उपस्थिति

ऑटो-बस और अन्य वाहनों में 100% यात्री बैठ सकेंगे

नौवीं से दसवीं तक के स्कूल 07 अगस्त से खुलेंगे

एक से आठवीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे

07 बजे तक खुलेंगे सिनेमा हॉल, सामान और दुकानें

ये प्रतिबंध जारी रहेंगे

रात्रि कर्फ्यू सुबह 09 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा

पार्क और उद्यान सुबह 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे

रेस्टोरेंट, जिम, क्लब और स्विमिंग पूल में सिर्फ 50 प्रतिशत उपस्थिति

विवाह-श्राद्ध कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति

सीएम ने कहा- सावधानी जरूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर नए निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों को कोविड फ्रेंडली बिहेवियर की जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि लोगों को अब भी कोविड से जुड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए।

एक नज़र में unlock :-

अनलॉक-1 :- 08 से 15 जून तक रहा

अनलॉक-2 :-16 से 22 जून तक रहा

अनलॉक-3 :- 23 जून से 6 जुलाई तक

अनलॉक-4 :- 07 जुलाई से 06 अगस्त तक

अनलॉक-5 :-07 अगस्त से 25 अगस्त तक