Bihar Panchayat Chunav: प्रत्याशी के घर के आगे नहीं लगा सकेंगे नारा,पढ़ें गाइडलाइन की मुख्‍य बातें

पटना. बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग लगातार नए निर्देश जारी कर रहा है. अब कोई भी उम्मीदवार धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आता है. अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला समझा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी. आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार अचार संहिता की घोषणा के साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग जाएगी. हालांकि, मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हो सकेगा. आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि पूरे चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी अपने पक्ष में राजनीतिक दलों के झंडे का इस्तेमाल नहीं करेगा. साथ ही प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा की भी जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी होगी.

निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा. साथ ही कोई भी प्रत्याशी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत अथवा धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य देंगे. ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर बैन
गाइडलाइन के अनुसार, किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक है. चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति व भाषाई भावनाओं का सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे. किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा. अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

ऐसे कर सकेंगे विरोध प्रदर्शन
दिशा-निर्देश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी. पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे, लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है.

राजनीतिक दलों के नाम-झंडे का इस्तेमाल नहीं
नई गाइडलाइन के अनुसार, पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए प्रत्याशी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं. किसी भी उम्मीदवार का अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे. आयोग के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन का पालन उम्मीदवारों को हर हाल में करना होगा.

Source-news 18