कैमूर पंचायत चुनाव में होने वाली बैठक पर प्रशासन की रहेगी नजर

कैमूर। पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। पंचायत चुनाव में किसी भी बाजार या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही स्थानीय थाने में बैठक के आयोजन की भी जानकारी देनी होगी, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।

बैठक आयोजित करने की अनुमति निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। प्रस्तावित बैठक आयोजित करने के लिए ध्वनि प्रवर्धक के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। एम्प्लीफिकेशन डिवाइस या हैंड माइक का इस्तेमाल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाएगा। ध्वनि एम्पलीफायर या माइक के साथ प्रचार संबंधित चरणों के मतदान के लिए निर्धारित तिथि से पांच बजे या 48 घंटे पहले ही किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बिना अनुमति के प्रस्तावित बैठक में ध्वनि प्रवर्धक यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो उप निरीक्षक या कोई पुलिस अधिकारी उसे जब्त कर लेगा और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

लोगों को सामान्य बैठक में गड़बड़ी, गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास करना होगा और आम बैठक के आयोजकों द्वारा ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को सूचित करना होगा। व्यक्तियों के विरुद्ध अपने स्तर से कोई भी कार्रवाई प्रतिबंधित होगी। प्रत्येक उम्मीदवार अपने समर्थकों को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में बाधा डालने या बाधित करने से रोकेगा। यदि आस-पास सभा हो तो माइक विपरीत दिशा में लगाना चाहिए, यदि आस-पास दो अलग-अलग अभ्यर्थी मिल रहे हों तो लाउडस्पीकर का मुख विपरीत दिशा में होना चाहिए। कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। चुनाव प्रचार के लिए गली बैठक की जानकारी निर्वाचित पदाधिकारियों व थाने को देनी होगी. नुक्कड़ सभाओं के लिए निर्वाचित अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। बैठक में ध्वनि प्रवर्धक या माइक के प्रयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बारात में भी रखना होता है ख्याल-

Whatsapp Group Join
Telegram channel Join

किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जुलूस निकालने की स्थिति में जुलूस की व्यवस्था, समय, तिथि एवं मार्ग तथा जुलूस के समापन का स्थान एवं समय निर्धारित किया जायेगा तथा सामान्यतया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जुलूस का आदेश रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा। उम्मीदवार को निर्धारित रूट चार्ट से ही जुलूस निकालना होगा।

जिसके लिए उन्होंने पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस दौरान यातायात बाधित न हो। जुलूस के आयोजकों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को लिखित में भी जानकारी देनी होगी. ताकि पुलिस जरूरी इंतजाम कर सके। किसी प्रत्याशी के समर्थन में ऐसे मार्ग से जुलूस निकालने पर रोक जिसमें प्रशासन द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी की गई हो। जुलूस निकालने के लिए आवश्यक प्रबंध जुलूस के आयोजकों द्वारा पहले से ही किए जाएंगे। ताकि यातायात बाधित न हो। यदि जुलूस लंबा हो तो उसे टुकड़ों में बांटकर सुविधानुसार वर्गाकार चौराहों से निकालना होगा।

जुलूस के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी एक ही समय में एक ही मार्ग पर या एक ही मार्ग पर जुलूस निकालने का प्रस्ताव रखते हैं तो संबंधित आयोजक आपस में समन्वय स्थापित करेंगे। सुनिश्चित करें कि जुलूस न टकराए और यातायात बाधित न हो। संतोषजनक व्यवस्था के लिए स्थानीय पुलिस का भी सहयोग रहेगा। जुलूस या रैलियों में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर रोक रहेगी। प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार का पुतला ले जाने या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जलाने से प्रतिबंधित किया जाएगा।