Big Breaking: पटना। बिहार सरकार ने अब वेब मीडिया में विज्ञापन के संबंध में बिहार वेब मीडिया नियम-2021 के गठन को मंजूरी दे दी है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में सहमति बन गई है. बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है. नए नियमों में वेब मीडिया को पांच कैटेगरी में बताया गया है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना जनसंपर्क विभाग ने वेब मीडिया नियम-2021 की स्वीकृति के बारे में विस्तृत जानकारी दी है. विभाग की ओर से बताया गया है कि वेब मीडिया विज्ञापन नीति में पांच समूहों का गठन किया गया है. जो निम्नलिखित है –
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ग्रुप ए में प्रति माह 50 लाख से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता हैं।
ग्रुप बी में 20 लाख से ज्यादा और 50 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है।
ग्रुप सी में 2.5 लाख से ज्यादा और 20 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है।
ग्रुप डी में 2.5 लाख तक के 1.5 लाख से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता हैं।
ग्रुप डी में 0.5 लाख से ज्यादा और 1.5 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है।
सूचना जनसंपर्क विभाग के अनुसार जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से डोमेन नाम पंजीकृत होगा, उस व्यक्ति या संस्था के मुखिया का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आचरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही उन्हें विज्ञापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। विभाग में सूचीबद्ध होने के लिए वेबसाइट का कम से कम 2 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा। वहीं, ऐसी वेबसाइटें जिनकी टैक्स दर डीएवीपी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, उन्हें उसी दर पर विभाग में सूचीबद्ध करने के लिए पात्र माना जाएगा।