बिहार सरकार ने राज्य में ‘लॉकडाउन’ को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। 2 जून से सभी प्रकार की दुकानें और प्रतिष्ठान खुलेंगे। इसी क्रम में राजधानी पटना में दुकानें खोलने के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। आवश्यक और आवश्यक सेवा की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। अन्य दुकानें सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। लॉकडाउन चार के तहत दी गई छूट के बाद दिन के दो बजे तक दुकानें खुलेंगी। दवा की दुकान, सरकारी और निजी अस्पताल या क्लीनिक, बैंकिंग, बीमा, एटीएम आदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए समयावधि लागू नहीं होगी। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर साह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एक जून से सभी सरकारी कार्यालय शाम चार बजे 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 8 जून तक, सरकारी कार्यालयों में केवल एक चौथाई (25%) कर्मियों की उपस्थिति के साथ आंतरिक कार्य होंगे। गैर सरकारी कार्यालय फिलहाल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग, कोषागार, वन एवं पर्यावरण विभाग जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय पहले की तरह संचालित रहेंगे।
नजदीकी स्टोर से खरीदारी करें :
डीएम ने कहा कि सभी लोगों को अपने रिहायशी इलाके के पास की दुकानों से ही खरीदारी करना अनिवार्य होगा। दुकानों या कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानदार अपने प्रतिष्ठान पर साबुन या सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध रखेंगे। सर्दी खांसी के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे लोग किसी काउंटर पर नहीं बैठेंगे ताकि दूसरों को संक्रमण न हो जाए। सभी प्रकार के वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनिवार्य सेवा से या जिनके पास वाहन पास है, केवल उन्हीं वाहनों का संचालन किया जाएगा।