नीतीश सरकार के फैसले, कोरोना ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी

बिहार सरकार ने कोविड केयर सेंटर में काम करने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार पुलिस अधिकारियों और जवानों को प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट या पर्यवेक्षकों के साथ-साथ चिन्हित अस्पतालों और कोविड देखभाल केंद्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि किसको और कितनी विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसे वेतन स्तर के अनुसार दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसका भुगतान अधिकतम 600 और न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किया जाएगा।

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गृह विभाग ने एक संकल्प जारी किया, रविवार को गृह विभाग द्वारा इस संबंध में एक संकल्प जारी किया गया। इसके अनुसार, कोरोना के उपचार के लिए चिह्नित अस्पतालों के अलावा, कोविड केयर सेंटर में प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट या पर्यवेक्षक और पुलिस अधिकारियों और जवानों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका भुगतान उनके वेतन स्तर के अनुसार किया जाएगा। संकल्प के अनुसार, रु। 600 प्रति दिन ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिनका वेतन स्तर 6 या उससे अधिक है। वहीं, लेवल 5 तक के अधिकारियों और कर्मियों के लिए यह 400 रुपये प्रतिदिन होगा। प्रतिनियुक्ति केवल दिन भर उपलब्ध होगी ,विशेष प्रोत्साहन के भुगतान के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों को ही यह मिलेगा। इसके अलावा कोरोना अस्पतालों में किसी भी कार्य दिवस पर पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति पर और उपचार के लिए पहचाने जाने वाले कोविड केयर सेंटर परिसर में देय होगा।

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इसका भुगतान केवल वास्तविक उपस्थिति की उपस्थिति में किया जाएगा। एक वर्ष के दौरान विशेष प्रोत्साहन राशि प्रतिनियुक्त अधिकारी या कर्मचारी के एक महीने के मूल वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सुविधा वर्तमान में केवल 31 जुलाई 2021 तक है। विशेष प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित जिले के डीएम को आवंटन भेजा जाएगा। साथ ही डीएम संबंधित अधिकारी और कर्मियों को उनके विभाग के जिला स्तर के प्रभारी अधिकारी को राशि प्रदान करेंगे।