बिहार खुला: आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत खत्म, जानें किन पाबंदियों को हटाया गया, किन बातों पर अब भी रहेगी रोक

बिहार में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने 9 जून से ‘लॉकडाउन’ को खत्म कर दिया है। इससे राज्य के विभिन्न जिलों में कहीं भी आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। लोग अपने निजी वाहनों से कहीं भी जा सकेंगे। 50 प्रतिशत यात्री सार्वजनिक वाहनों में भी आवाजाही कर सकेंगे। हालाँकि, कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। मसलन, बिहार के किसी होटल-रेस्टोरेंट से आप घर पर पहले की तरह खाने-पीने का ऑर्डर तो दे सकेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे। मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक के बाद एक ट्वीट कर बिहार में लॉकडाउन खत्म होने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिहार में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, लेकिन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. नई व्यवस्था बुधवार, 9 जून से एक सप्ताह के लिए लागू होगी। एक सप्ताह के बाद यानी 15 जून को एक बार फिर समीक्षा कर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। अनलॉक-1 के तहत सरकार ने फिलहाल स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। निजी वाहनों और दिन में पैदल चलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब ई-पास की जरूरत नहीं है।

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अनलॉक-1 के प्रमुख निर्णय

सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी, रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, बिहार में जुलाई तक नहीं खुलेंगे शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन सीखने का काम किया जा सकता है, दिन भर वाहनों के चलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, निजी वाहन चलाने की अनुमति, सार्वजनिक वाहन में 50 प्रतिशत यात्री चल सकेंगे, ई-पास की जरूरत नहीं होगी, होम डिलीवरी के लिए ही रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे, सभी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, शाम चार बजे तक खुलेंगे सरकारी व निजी कार्यालय, शादी और श्राद्ध में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की छूट। यह व्यवस्था अगले 7 दिनों तक रहेगी।