उच्च न्यायालय ने बिहार की राजधानी पटना के नेपाली शहर राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वहां रहने वाले किसी भी नागरिक को परेशान नहीं किया जाए और साथ ही उनकी बिजली और पानी की सेवाएं भी बहाल की जाएं.
हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने बिना किसी को व्यक्तिगत नोटिस दिए कार्रवाई की है. वहीं कोर्ट ने कहा कि जब यह अतिक्रमण पुलिस और अधिकारियों की नाक के नीचे हुआ तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई.
वहीं पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन से पूछा कि रविवार को ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों की गई. क्या प्रशासन रविवार को काम करता है। साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई में पटना के डीएम चंद्रशेखर, सीओ सदर, हाउसिंग बोर्ड के एमडी और एस्टेट ऑफिसर को मौजूद रहने को कहा है. पटना हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई 2022 को करेगा.
नेपाली नगर में कार्रवाई के दौरान बवाल…रविवार को पटना प्रशासन की टीम राजीव नगर के नेपाली नगर में बुलडोजर लेकर पहुंची और वहां के अतिक्रमण को तोड़ना शुरू कर दिया. इससे नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और जमकर हंगामा किया. पुलिस टीम को लाठियों का भी सहारा लेना पड़ा। सोमवार को टीम फिर कार्रवाई के लिए पहुंची लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी थी.