अनलॉक के तीसरे चरण में ऑड-ईवन फॉर्मूले से दुकानें खोलने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके बाद सोमवार से दिल्ली के सभी बाजारों में रोजाना 15 लाख से ज्यादा दुकानें खुल सकेंगी। दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बाजार में दुकानें खोलने के ऑड-ईवन फॉर्मूले को खत्म करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रविवार को बाजार खोलने के लिए जारी नई गाइडलाइंस से 3200 से ज्यादा बाजारों को फायदा होगा। इसमें 800 से अधिक बड़े बाजार शामिल हैं।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके मुताबिक, साप्ताहिक बाजारों को एक सप्ताह के लिए शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी। साप्ताहिक बाजारों में केवल उन्हीं ग्राहकों को अनुमति दी जाएगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। एसओपी के मुताबिक गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है।कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
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एसओपी के मुताबिक, स्टॉल मालिकों और ग्राहकों के बीच कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी होनी चाहिए और उन्हें मास्क पहनना चाहिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि दो स्टालों को मिलाने की अनुमति नहीं होगी। दो से अधिक लोगों को स्टॉल चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि दो स्टालों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी चाहिए और एक बार में दो से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए। डीडीएमए ने कहा कि संबंधित स्थानीय अधिकारियों के संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त साप्ताहिक बाजारों का चयन करेंगे जो प्रत्येक दिन के लिए खोले जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल ऐसे साप्ताहिक बाजार खोले जाएं जहां इस एसओपी को लागू किया जा सके।
दो यात्रियों के साथ चलेंगी ऑटो-टैक्सी
आदेश के अनुसार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ड्राइवरों को सार्वजनिक परिवहन जैसे ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा के अंदर दो यात्रियों के साथ काम करने की अनुमति दी है। जबकि मैक्सी कैब में पांच और आरटीवी बसों में 11 यात्रियों को अनुमति दी गई है। सार्वजनिक वाहन में यात्रा करते समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ई-पास और पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। लोग आसानी से गंतव्य तक जा सकेंगे।
मेट्रो और बस में 50 फीसदी यात्री कर सकेंगे सफर
यात्रियों को दिल्ली मेट्रो और डीटीसी और क्लस्टर बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ यात्रा करने की अनुमति जारी रहेगी। यात्रा के दौरान खड़े होकर यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा। यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना और फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
आज से खुलेंगे सैलून
दिल्ली में सोमवार से सभी सैलून खोलने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली में सभी सैलून पिछले 56 दिनों से बंद थे। जिन्हें अब सरकार ने खोलने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसका ऐलान किया है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से दिल्ली में स्पा खोलने की मंजूरी नहीं मिली है। सैलून संचालकों को दुकान में दो गज की दूरी रखनी होगी और बाल काटने वालों को ग्लव्स, फेस मास्क और अन्य जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी।