दिल्ली आज से खुला, जानिए बाजारों के साथ क्या खुल रहा है और क्या रहेगा बंद?

दिल्ली सरकार द्वारा दी गई लॉकडाउन में ढील के बाद आज से राजधानी में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित बाजार और मॉल ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं, स्टैंड अलोन दुकानें सात दिनों तक खुलेंगी, लेकिन मॉल की दुकानों पर भी ऑड-ईवन का नियम लागू होगा। हालांकि, लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा। आइए जानते हैं कि आज से दिल्ली में कौन सी आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी।

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जिम, स्पा और सैलून बंद रहेंगे : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में और ढील देने की घोषणा करते हुए शनिवार को कहा कि सोमवार 07 जून से दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगी और बाजार और मॉल ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगे। सरकार ने गली की सभी दुकानों को खोलने की भी अनुमति दे दी है, शराब की दुकानें भी नई रियायतों के साथ खुलेंगी। हालांकि, सिनेमा, थिएटर, रेस्तरां (होम डिलीवरी और कैरी-ऑन सामान को छोड़कर), बार, जिम, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मनोरंजन और इसी तरह की अन्य सुविधाओं से जुड़ी दुकानों को बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए डिलीवरी की भी अनुमति होगी।

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दिल्ली में शराब की दुकानें भी ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी : 

वहीं, सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। मॉल, बाजार और व्यावसायिक परिसर (साप्ताहिक बाजारों को छोड़कर) दुकानों की संख्या के आधार पर ऑड-ईवन आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि इसका मतलब है कि केवल 50 प्रतिशत दुकानें (आवश्यक वस्तुओं को बेचने वालों को छोड़कर) खुली रहेंगी। हालांकि, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में शैक्षिक किताबें और स्टेशनरी, पंखे आदि बेचने वाली दुकानों को बिना किसी समय प्रतिबंध के सप्ताह में सात दिन खोलने की अनुमति होगी।

दिल्ली मेट्रो आज से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू, खड़े होकर यात्रा करने पर रहेगी रोक : 

आदेश में कहा गया है कि आवासीय परिसरों में स्थित मोहल्ले की दुकानों और दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक सेवाओं के भेद के बिना सभी दिनों में खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि गैर जरूरी सेवाओं वाली ऐसी दुकानों के लिए समय सीमा सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी. वहीं, बढ़ते मामलों के चलते 10 मई को रोकी गई दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं भी सोमवार से शुरू हो गई हैं। डीडीएमए के आदेश के अनुसार, परिवहन को दिल्ली मेट्रो ने मंजूरी दे दी है और ट्रेनें प्रत्येक कोच में 50 प्रतिशत यात्रियों के बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी।

सरकारी दफ्तरों में आएंगे ग्रुप ए के सभी कर्मचारी : डीडीएमए के आदेश में कहा गया कि ग्रुप ए के सभी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में आएंगे, जबकि निचले वर्ग के 50 फीसदी कर्मचारी कार्यालयों में मौजूद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना किसी रोक-टोक के काम करेंगे। विभाग के मुखिया तय करेंगे कि कौन सी सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं और किन 50 प्रतिशत कर्मियों को बुलाया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि निजी कार्यालय भी 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक काम शुरू कर सकेंगे। आदेश के अनुसार प्रयास किया जाएगा कि जहां तक ​​संभव हो कर्मचारी घर से काम करें या उनके कार्यालय आने का समय अलग हो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो सके। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों को आवाजाही के लिए कंपनी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र और प्राधिकरण पत्र रखना होगा। डीडीएमए ने कहा कि उसके आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी मार्केट यूनियनों, जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों और श्रम आयुक्तों की होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अनुसार, 19 अप्रैल को लागू मौजूदा लॉकडाउन को एक और सप्ताह (14 जून तक) के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए पिछले सप्ताह दिल्ली में उत्पादन और निर्माण गतिविधियों की मंजूरी के साथ ‘अनलॉक’ की प्रक्रिया शुरू की गई थी।