सेंट्रल विस्टा पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, लगाया गया एक लाख का जुर्माना

कोरोना महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश को चुनौती देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस परियोजना के तहत राजपथ और इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक निर्माण कार्य किया जाना है। इस परियोजना में एक नए संसद भवन और एक नए आवासीय परिसर का निर्माण शामिल है। इसमें एक केंद्रीय सचिवालय भी होगा जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय होंगे।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने परियोजना को रोकने की याचिका को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव ने बुधवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की।

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