दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट से कहा कि कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में वकीलों को आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि वकील अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर कहीं भी आ-जा सकते हैं। सरकार ने यह जानकारी एक वकील की ओर से दायर याचिका का जवाब देते हुए हाईकोर्ट को दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने अब दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों से कहा है कि अगर कोई वकील अपना वैध पहचान पत्र दिखाता है तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिवक्ता धर्मेंद्र की याचिका का निस्तारण कर दिया। उन्होंने याचिका में कहा था कि पुलिस वकीलों को जबरन कर्फ्यू पास कराने और ई-पास बनवाने के लिए कह रही है। याचिका में कहा गया था कि 19 अप्रैल 2021 को जारी आदेश के तहत वकीलों को पास होने की जरूरत नहीं है बल्कि उनका पहचान पत्र ही मान्य है। वहीं इसके बावजूद इसके पुलिस अधिकारी वकीलों को परेशान कर रहे हैं।
मई के महीने में दिल्ली की बारिश ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड, अब 2008 के बाद सबसे ज्यादा बारिश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार, 23 मई को राजधानी में लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि अगर कोविड-19 के मामलों में कमी जारी रही तो 31 मई से चरणबद्ध तरीके से ‘अनलॉक’ करने की प्रक्रिया। लॉन्च किया जायेगा। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कई लोगों से सलाह ली और आम राय लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ाने के पक्ष में थी, इसलिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन को 31 मई की सुबह पांच बजे तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अभी लॉकडाउन हटा लिया गया तो पिछले एक महीने के इतने संघर्ष, कड़ी मेहनत और बलिदान के बाद मिली सफलता हाथ से निकल सकती है। उन्होंने कहा कि अगर अगले एक सप्ताह तक संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी रही और लोग कोविड के खिलाफ सख्त अनुशासन के साथ एहतियात बरतते हैं, जैसा कि उन्होंने अब तक किया है, तो हम 31 मई से अनलॉक प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। एक ही बार में सभी चीजों से। 31 मई से कुछ गतिविधियों को मंजूरी मिलने से धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।