बिहार पंचायत चुनव: 19 जनवरी से 1 फरवरी तक मतदाता बन सकते हैं, मतदाता बनने के लिए ये दस्तावेज आवश्यक हैं

बिहार पंचायत चुनाव -2021 को लेकर 19 जनवरी से 01 फरवरी तक नए मतदाता बनाए जाएंगे। इस बीच, मतदाता सूची के

 

संशोधन के संबंध में दावे और आपत्तियां भी दर्ज की जाएंगी। 1 जनवरी के आधार पर नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत सह जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया। आयोग के सचिव योगेंद्र राम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, 19 जनवरी से 1 फरवरी के बीच सभी जिलों में पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया ।

उन्होंने कहा कि नया मतदाता बनने के लिए, आवेदक को जन्म तिथि (आयु) के प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की एक प्रति और एक मामूली तरीके से निवास स्थान का प्रमाण देना होगा। जन्म तिथि, आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्थान से जारी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और इन सभी दस्तावेजों को संबंधित पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा जारी माता-पिता या आयु प्रमाण पत्र द्वारा घोषित नहीं किया जाता है। दिया जा सकता है।

बंगाल चुनाव अधिकारियों को टिप्स देते बिहार के अधिकारी बंगाल विधानसभा आम चुनाव, 2021 के लिए, बिहार के दो अधिकारी वहां के चुनाव से जुड़े अधिकारियों को सुझाव दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव विभाग के दो अधिकारियों को पश्चिम बंगाल भेजा गया है। इनमें उप चुनाव अधिकारी अशोक प्रियदर्शी और प्रियंका शामिल हैं। ये दोनों अधिकारी 6 से 9 जनवरी के बीच बंगाल चुनाव से संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव से संबंधित जानकारी देंगे। इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार विधानसभा चुनाव -2020 के दौरान कोरोना के चुनाव के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी।

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